राशन सामग्री के लिए 30 जून तक करना होगा ई-केवाईसी

राशन का गेंहू लेने के लिए अब -ई-केवाईसी अनिवार्य है, जिसके लिए अन्तिम तिथि 30 जून है। जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीर रिट पिटिशन में पारित निर्णय की पलाना में राज्य समस्त खाद्य सुरक्षा योजना से जुडे लाभार्थियों की ई-केवाईसी की जाकर राजस्थान के मुख्य सचिव की ओर से न्यायालय में शपथ पत्र दिया जाना है। इसलिए अजमेर जिले के सभी 2 लाख 26 हजार 572 पात्र परिवारों के 8 लाख 68 हजार 478 व्यक्तियों की 30 जून तक ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से की जानी है। इसके लिए जिले के 553 राशन डीलरों को निर्देशित किया गया कि वे सक्रियतापूर्वक ई-केवाईसी सम्बन्धित कार्य समय से पूर्ण करें। यदि किसी उपभोक्ता की ई-केवाईसी नहीं होती है तो उसे अगले माह गेंहू नहीं मिलेगा। ऎसे लाभान्वित उपभोक्ता इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। डीलर द्वारा ई-केवाईसी का कार्य निःशुल्क किए जाने के सरकार के आदेश हैं।

जिला रसद अधिकारी ज्योति ककवानी ने जिले के सभी खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों से अपील की कि वे राशन डीलरों के पास जाकर सभी सदस्यों का पोस मशीन पर अंगूठा लगवाकर ई-केवाईसी कराएं। अंगूठा नहीं लगने पर आइरिश स्केनर से ई-केवाईसी करवाए। कोई भी व्यक्ति घर बैठे ओटीपी या किसी अन्य उपक्रम के जरिए केवाईसी नहीं करवा पाएगा। ई-केवाईसी के लिए खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को उचित मूल्य दुकान पर स्वयं उपस्थित होकर ही ई-केवाईसी करवाना होगा।

जिला रसद अधिकारी श्री ज्योति ककवानी ने बताया कि अब गेंहू लेने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुडे परिवार के सभी सदस्यों को अपने आधार कार्ड के साथ ई-केवाईसी जरूरी है। इसके लिए सभी उपभोक्ताओं को अपनी उचित मूल्य दुकान तक पहुंचना होगा। वहां सम्बन्धित राशन डीलर द्वारा अपनी पोस मशीन के जरिए अंगूठा लगवाकर 30 जून तक ई-केवाईसी की जाएगी। यदि कोई सदस्य यहां मौजूद नहीं है उनकी ई-केवाईसी का कार्य राज्य में किसी भी राशन की दुकान पर अपना आधार कार्ड ले जाकर ई-केवाईसी करवाई जा सकती है। इससे वह व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर नहीं होगा।