एकमुश्त योजना के तहत जमा करवा सकते है उद्यमी बकाया ऋण राश
अजमेर । राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण लेने वाले उद्यमियों का ऋण खाता वर्तमान में डेफिसिट, रिटिन ऑफ, डिक्रीटल, एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत होने पर राहत पहुंचाने की दृष्टि से निगम द्वारा एकमुश्त योजना जारी की गई है।
राजस्थान वित्त निगम के प्रबन्धक शाखा श्री जी.एल. वर्मा ने बताया कि योजना के तहत समस्त ब्याज को माफ करते हुए बकाया मूल राशि मे भी 30 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक ऋण स्वीकृति के अनुसार माफ करने का प्रावधान है। इस सैटलमेन्ट योजना में खाते के निपटारे के लिए रजिस्ट्रेशन फीस रूपये 2 हजार जीएसटी एवं अपफ्रन्ट राशि 5 प्रतिशत है। इसे 30 सितम्बर तक जमा करवानी आवश्यक है। एकमुश्त माफी की यह योजना 30 सितम्बर तक ही प्रभावी रहेगी।
उन्होंने बताया कि इस सैटलमेन्ट राशि का भुगतान पत्र जारी दिनांक के 30 दिवस में करना आवश्यक है। इस सैटलमेन्ट राशि का भुगतान 12 मासिक किश्तों में करने की सुविधा निगम प्रदान कर सकता है। इस राशि पर 10 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा। किश्तों का भुगतान समय पर करना अनिवार्य होगा एवं दो किश्तों के भुगतान करने में चूक होने पर निपटारा स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। सम्पूर्ण सैटलमेन्ट राशि 30 सितम्बर तक जमा करवाने पर सैैटलमेन्ट राशि पर लगे ब्याज में से 50 प्रतिशत (ब्याज राशि में ) छूट देने का प्रावधान रखा गया है।*