शिकायत निवारण तंत्र पर हितधारक सवेदीकरण कार्यशाला आयोजित

समाज का कोई भी तबका हो वो कानूनी सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए - लीगल एण्ड डिफेन्स काउंसलर सौरभ चौहान

फतेह एक्सप्रेस 

अजमेर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर एवं सेन्टर फॉर एडवोकेसी एण्ड रिसर्च के संयुक्त तत्वाधान में शिकायत निवारण मंच अजमेर द्वारा चिन्हित मुद्दों पर हितधारक सवेदीकरण कार्यशाला में शिकायत निवारण के सदस्यों के साथ हितधारक सवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेन्द्र कुमार ढाबी द्वारा कार्यशाला की अध्यक्षता की गई। कार्यशाला में सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के प्रतिनिधि आनन्द मोटिश द्वारा शिकायत निवारण मंच और हेल्प डेस्क के बारे में और कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया। कार्यशाला में बताया गया कि संस्था द्वारा 8 शिकायत निवारण फोरम संचालित है जिनके द्वारा अभी तक शिकायतों की गई पहचान, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका, नागरिक सेवाएं विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के रूप में समुदाय की सहायता की गयी है।

सचिव श्री ढाबी ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण टोल फ्री न 15100 एंव नालसा पोर्टल के माध्यम से हर तरह की शिकायतों की निवारण के लिए एक निःशुल्क मंच है। इसके माध्यम से समस्याओं का समाधान वैधानिक तरीके से करवाया जा सकता है। जनउपयोगी सेवाएँ बिजली, पानी, सड़क, रोड़ लाईट में आ रही समस्याओं के लिए स्थाई लोक अदालत के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। फ्री लीगल ऎड सेवाओं के माध्यम से ऎसे व्यक्ति जो अपने लिए अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सकते है उनको निःशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध करवाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष में संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी समेकित रूप से किया गया।

कार्यशाला में लीगल एण्ड डिफेन्स काउंसलर श्री सौरभ चौहान ने बताया कि समाज का कोई भी तबका हो वो कानूनी सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऎसे लोगों के लिए कार्य कर हैं जो बिलकुल वंचित समुदाय से है और विधिक सेवा लाभ लेना चाहते है। उन्होंने बताया कि अपनी शिकायत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 15100 पर भी कर सकते है। कोई गरीब वंचित जो जुर्माना जमा नहीं करा सकते हैं उन्हें भी प्राधिकरण द्वारा सहयोग मिलता है।

 

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