
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
अजमेर, (फ़तेह एक्सप्रेस )। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आगामी 31 दिसम्बर तक काश्तकार अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री शंकर लाल मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2024-25 के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) तथा जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति (डीजीआरसी) की बैठक सोमवार को जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु की अध्यक्षता मे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। जिला कलक्टर द्वारा बीमा कम्पनियों को लम्बित गत वर्षो के बीमा क्लेम जारी करवाने के निर्देश दिए। जिले में काश्तकारों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल बीमा करवाने के लिए अधिकारियों को फसल बीमा का प्रचार-प्रसार एवं जागरूक करने के लिए निर्देशित किया गया।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए 31 दिसम्बर 2024 तक आवेदन की अन्तिम तिथि है। योजनान्तर्गत अजमेर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड राज्य सरकार द्वारा अधिकृत की गई है। रबी 2024-25 में फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बंटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। ऋणी कृषकों का बीमा सम्बंधित बैंक शाखा में किया जाएगा। यह पूर्णतया स्वैच्छिक है। काश्तकारों को इस योजना से पृथक रहने के लिए 24 दिसम्बर तक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि जिले में रबी 2024-25 के लिए जौ, चना, जीरा, सरसों, तारामीरा तथा गेहूं फसलें अधिसूचित की गई है। गैर ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा 31 दिसम्बर तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं, डाकघर, अधिसूचित बीमा कम्पनी के एजेण्ट अथवा सीएससी (कॉमन सर्विस सेन्टर) के माध्यम से करा सकेंगे। ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना वित्तीय संस्थान को देने की अंतिम तिथि 29 दिसम्बर है। ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिए 24 दिसम्बर तक सम्बंधित वित्तीय संस्था में इस बाबत् घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनकोे योजना में सम्मिलित माना जायेगा। प्रीमियम बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत तथा उद्यानिकी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत ही कृषक द्वारा वहन किया जाएगा। शेष राशि 50-50 प्रतिशत के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा देय होगी।
उन्होंने बताया कि फसल गेहूं के लिए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर 71411 है। इसमेें से कृषक को 1071.17 रूपए प्रीमियम देना होगा। फसल जौ के लिए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर 52016 है। इसमेें से कृषक को 780.24 रूपए प्रीमियम देना होगा। फसल चना के लिए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर 53313 है। इसमेें से कृषक को 799.70 रूपए प्रीमियम देना होगा। फसल सरसों के लिए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर 95781 है। इसमेें से कृषक को 1436.72 रूपए प्रीमियम देना होगा। फसल तारामीरा के लिए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर 38092 है। इसमेें से कृषक को 571.38 रूपए प्रीमियम देना होगा। फसल जीरा के लिए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर 129165 है। इसमें से कृषक को 6458.25 रूपए प्रीमियम देना होगा।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर वंदना खोरवाल, सहायक लीड बैंक अधिकारी मीरा मित्तल, अतिरिक्त रजिस्ट्रार गौरव सैन, गिरिराज प्रजापत, सहायक निदेशक कृषि पुष्पेन्द्र सिंह, कृषि अधिकारी प्रवीण कुमार शर्मा, सांंख्यिकी अधिकारी महेन्द्र नेहरा, उप प्रबंधक एआईसी कम्पनी सचिन राठौड़, रंजीत कुमार बजाज अलायन्स के उपस्थित रहे।
साप्ताहिक समन्वय बैठक आयोजित
सरकार के एक वर्ष के कार्यक्रमों पर दें विशेष ध्यान- जिला कलक्टर
अजमेर, 2 दिसम्बर। जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने सोमवार को आयोजित साप्ताहिक समन्वय बैठक में समस्त विभागीय अधिकारियों को राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय बैठक आयोजित हुई। इसमें विभिन्न अन्तर विभागीय विषयों पर चर्चा की गई। इस माह राज्य सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इस दौरान 12 दिसम्बर से आमजन को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अजमेर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन 13 दिसम्बर को कायड़ विश्राम स्थली में किया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग को नोडल नियुक्त किया गया है। इसमें किसानों एवं पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण व्यवस्थाएं आपसी समन्वय के साथ पूर्ण की जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर जिला स्तरीय कार्यक्रम भी 12 दिसम्बर को होंगे। इन कार्यक्रमों के आयोजन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । राज्य स्तर के कार्यक्रमों के समानान्तर जिला स्तरीय कार्यक्रमों में समस्त विभाग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं जिला विकास पुस्तिका का विमोचन, युवा सम्मेलन एवं रोजगार उत्सव, रन फोर विकसित राजस्थान, पंच गौरव जैसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पूरी तैयारी रखें।
उन्होंने कहा कि सांसद एवं विधायक स्थानीय विकास कोष के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों की गति बढ़ाने की आवश्यकता है। कार्यादेश जारी हो चुके कार्यों को तत्काल प्रभाव से आरम्भ किया जाए। पूर्ण हो चुके कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र भी जिला परिषद को भिजवाए जाने चाहिए। किसी प्रकार की आपत्ति को दो दिवस में निस्तारित किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत आवासों के लिए प्रथम किस्त जारी करने मेें आने वाली बाधाओं को दूर कर बुधवार तक राशि जारी की जाए। इसी प्रकार द्वितीय किस्त भी नियमानुसार जारी होनी चाहिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी, श्रीमती वंदना खोरवाल, जिला परिषद की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अपूर्वा परवाल एवं लोक सेवाओं की सहायक निदेशक श्रीमती विनीता स्वामी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।